Driving License: अब आपका लर्निंग लाइसेन्स होगा मात्र 7 दिनों में तैयार, वाहनों के रजिस्ट्रेशन में लगेगा 2 हफ़्ते से भी कम टाइम

राज्य सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत परिवहन विभाग की 37 सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की है। निजी वाहन मालिकों को आवेदन करने के सात दिनों के भीतर अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना होगा और 10 दिनों के भीतर वाहन का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्रक्रिया में लगेंगे मात्र 10 दिन
मुख्य सचिव ने घोषणा की है कि लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (गैर-परिवहन वाहनों के लिए) जारी करने की जिम्मेदारी एसडीएम की होगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस में नई श्रेणियों को जोड़ने के अनुरोध के लिए सात दिनों की समय सीमा होगी।
डीलरों के माध्यम से गैर-परिवहन वाहन पंजीकरण की सीमा 10 दिन है, जबकि डुप्लीकेट वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए यह सीमा 7 दिन है। राज्य के बाहर से खरीदे गए गैर-परिवहन वाहन पंजीकरण के लिए सीमा 15 दिन है।
राज्य से बाहर जाने वाले वाहनों के लिए एनओसी की प्रक्रिया में 7 दिन का समय लगेगा। राज्य के भीतर खरीदे गए पुराने वाहनों के स्वामित्व के हस्तांतरण में 7 दिन लगेंगे। राज्य के बाहर से खरीदे गए गैर-परिवहन वाहनों के स्वामित्व के हस्तांतरण में भी 7 दिन का समय लगेगा।
स्टेट व नेशनल परमिट के लिए पांच दिन की सीमा तय
ट्रांसपोर्ट वाहन चलाना सीखने के लिए सात दिनों की समय सीमा है और डुप्लीकेट, स्थायी या नवीनीकृत ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए या ड्राइविंग लाइसेंस में एक नई श्रेणी जोड़ने के लिए 10 दिन की समय सीमा है। राज्य के बाहर खरीदे गए परिवहन वाहन के लिए पंजीकरण की समय सीमा 15 दिन है, और राज्य के भीतर खरीदे गए परिवहन वाहन के लिए स्वामित्व के हस्तांतरण की समय सीमा सात दिन है। फिटनेस सर्टिफिकेट, स्टेट परमिट या नेशनल परमिट की समय सीमा पांच दिन है।