पुरानी कार मालिकों के लिए खुशखबरी! हट गया बैन, Delhi-NCR में नहीं कटेगा चालान

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पुरानी कार मालिकों के लिए खुशखबरी! हट गया बैन, Delhi-NCR में नहीं कटेगा चालान

दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को अब प्रदूषण से काफी हद तक राहत मिल रही है. जाहिर है, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में अब सुधार हो रहा है। ऐसे में प्रशासन ने पुरानी कारों पर से प्रतिबंध हटा दिया है। दिल्ली शहर ने घोषणा की कि वह 1 जनवरी, 2019 से BS3 और BS4 पेट्रोल और डीजल वाहनों पर सरकार ने आखिरकार आज से पाबंदियां हटा ली हैं और लोग अब दिल्ली में BS3 और BS4 वाहनों का उपयोग कर सकते हैं।
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Delhi Traffic Police Challan News

दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को अब प्रदूषण से काफी हद तक राहत मिल रही है. जाहिर है, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में अब सुधार हो रहा है। ऐसे में प्रशासन ने पुरानी कारों पर से प्रतिबंध हटा दिया है।

दिल्ली शहर ने घोषणा की कि वह 1 जनवरी, 2019 से BS3 और BS4 पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाएगा। सरकार ने आखिरकार आज से पाबंदियां हटा ली हैं और लोग अब वह करने के लिए स्वतंत्र हैं जो वे चाहते हैं। अब आप दिल्ली में BS3 और BS4 वाहनों का उपयोग कर सकते हैं।

नहीं कटेगा 20 हजार का चालान 

इस दौरान नियम का पालन नहीं करने वालों से बीस हजार रुपए जुर्माना वसूला जा रहा था। दिल्ली शहर में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है, जिसके परिणामस्वरूप 5800 से अधिक चालान काटे गए हैं. सरकार ने हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 13 नवंबर तक ऐसे वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी।

दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार हुआ है लेकिन यह अभी भी खराब श्रेणी में है। पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार ने GRAP के तीसरे चरण के जवाब में इन वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने पीटीआई के हवाले से कहा, "प्रतिबंध 13 नवंबर तक लागू थे और अभी तक इसे बढ़ाया नहीं गया है। एक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) शहर में पिछले चार दिनों में नहीं बदला है। क्या किया जाना है, इस पर चर्चा करने के लिए एक बैठक निर्धारित है।