अब अगर मोबाइल में है गाडी के कागज तो नहीं होगा चालान बस करना होगा ये

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अब अगर मोबाइल में है गाडी के कागज तो नहीं होगा चालान बस करना होगा ये

पिछले बहुत दिनों से सड़क ओर परिवहन मंत्रालय वाहन चालको के हित में काफी महत्पूर्ण फैसले ले चूका है ,चाहे वो उनकी सुरक्षा से जुड़ा हो या फिर उनकी सहूलियत से जुड़ा .अभी कुछ दिनों पहले ही भारत सरकार ने करोड़ो वाहन चालको के लिए एक ऐसा फैसला लिया है जिस से उन सब को
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अब अगर मोबाइल में है गाडी के कागज तो नहीं होगा चालान बस करना होगा ये

पिछले बहुत दिनों से सड़क ओर परिवहन मंत्रालय वाहन चालको के हित में काफी महत्पूर्ण फैसले ले चूका है ,चाहे वो उनकी सुरक्षा से जुड़ा हो या फिर उनकी सहूलियत से जुड़ा .अभी कुछ दिनों पहले ही भारत सरकार ने करोड़ो वाहन चालको के लिए एक ऐसा फैसला लिया है जिस से उन सब को बहुत ही ज्यादा सहूलियत मिलेंगी .उन्होंने वहिकल एक्ट 139 में कुछ संशोधन किया है जिसमे अब किसी भी वाहन चालक को वाहन की कागज़ अपने पास रखने जरूरी नहीं है ,बल्कि अब सिर्फ मोबाइल में सेव करके रखना पड़ेंगा और जब भी पुलिस आपको रोकेंगी तो सिर्फ आपको मोबाइल में सेव किये हुए ही दिखाने पड़ेंगे .

डिजिटली रख सकते है कागज 

अब सरकार का फैसला आया है उसके बाद आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस ,वाहन का रजिस्ट्रेशन ,प्रदुषण के कागज आपको अपने पास नहीं रखने पड़ेंगे सिर्फ आपको परिवहन विभाग का डिजी लाकर एप्प या फिर इ परिवहन नाम की एप्प में डिजिटल आप अपने कागज रख सकते है .

कानूनी मान्यता भी मिल गयी है 

केन्द्रीय परविहन मंत्रालय ने अब डीजी लाकर और इ परिवहन दोनों एप्प को कानूनी मान्यता दे दी है और अब अगर आपकी चेकिंग होती है तो आपको सिर्फ ये एप्प खोल के दिखानी होगी .अब सरकार भी न्यूज़ पेपर के माध्यम से लोगो को ये जानकारी दे रही ताकि लोगो को इसके बारे में पता लग सके .

सरकार के जारी बयाँ के अनुसार अगर आप पुलिस को डीजी लाकर या फिर इ परिवहन की एप्प में अपने कागज दिखाते है तो पुलिस वाले आपको अपने असली कागजो को दिखाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती .क्योकि अब से डीजी लाकर और इ परिवहन एप्प मोटर एक्ट अधिनियम 1988 के तेहत कानूनी डॉक्यूमेंट है .

लेकिन सरकार ने ये भी क्लियर कर दिया है की सिर्फ ये दो एप्प ही कानूनी तौर पर वैलिड है दुसरे किसी भी एप्प में आप अपने कागज सेव करके नहीं रख सकते जो की सरकार द्वारा मंजूर नहीं है .