Train Rules: ट्रेन में कितनी शराब लेकर कर सकते है सफर, इस लिमिट से ज्यादा मिली तो हो सकती है दिक्कत

Mohini Kumari
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बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि क्या वे सीलबंद शराब की बोतल ट्रेन में ले जा सकते हैं? कुछ लोग पूछते हैं कि ट्रेन में कितनी शराब ले जा सकते हैं? तो आज हम इसी प्रश्नों का उत्तर लेकर आए हैं।

ट्रेन में शराब ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित (Liquor in Train)

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPARO) दीपक कुमार ने रिपोर्ट को बताया कि ट्रेन में शराब ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

आप ट्रेन में शराब की बोतल नहीं ले सकते। रेलवे को सख्त कार्रवाई करेगा अगर कोई यात्री ट्रेन में शराब ले जाता है। रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 145 के तहत लागू हो सकता है।

ट्रेन में शराब ले जाने पर क्या है सजा? (Punishment for Carry Alcohol in Train)

उत्तर रेलवे ने ट्वीट करके बताया कि रेल यात्रा के दौरान नशीले पदार्थों या शराब को साथ ले जाना या पीना दण्डनीय अपराध है। 1989 की धारा 145 के तहत ट्रेन में शराब ले जाने पर 500 रुपये तक का जुर्माना या छह महीने तक की जेल हो सकती है। उसका ट्रेन टिकट भी रद्द कर दिया जा सकता है।

दिल्ली मेट्रो में 2 सीलबंद शराब की बोतल ले जाने की मिली अनुमति

दरअसल, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन(डीएमआरसी) ने बड़ी राहत दी है। अब मेट्रो में सफर के दौरान यात्री साथ में सील बंद दो शराब की बोतल लेकर यात्रा कर सकता है। शराब के शौकीन लोगों के लिए यह राहत की खबर है।

बिहार और गुजरात में पूर्ण शराबबंदी

गुजरात और बिहार भारत के दो राज्य हैं जहां पूरी तरह से शराबबंदी है। इन राज्यों में शराब के साथ गिरफ्तार किए गए लोग गंभीर परिणामों का सामना कर सकते हैं।

रेलवे भी शराब की बोतल खुली पाए जाने पर जुर्माना लगा सकता है। यदि कोई ट्रेन एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जा रही है, तो शराब ले जाना भी कर चोरी माना जा सकता है. दोषी को सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) को सौंप दिया जाएगा, जो राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

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